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भवनों के रेखांकन
के अनुमोदन के
लिये आन लाइन आवेदन
करने के पूर्व
आवेदक को आवश्यक
निर्देशों का भलि-भांति
अध्ययन करना अनिवार्य
है।
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* से चिन्हित
सूचनाओं की पूर्ति
अनिवार्य है।
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आवेदक को भवनों
के रेखांकन के
अनुमोदन के लिये
आन लाइन आवेदन
करने के पूर्व
सम्बन्धित विभागों
से प्राप्त अनापत्ति
पत्रों को स्कैन
कर अपने पास रखना
होगा ताकि आवेदन
करते समय इन अनापत्ति
को वेबसाइट पर
अपलोड किया जा
सके।
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आवेदक द्वारा
भवनों के रेखांकन
के अनुमोदन के
लिये आन लाइन आवेदन
की प्रक्रिया पूर्ण
करने के तदोपरान्त
प्राप्त कम्प्यूटर
जनित आवेदन पत्र
को हस्ताक्षर करके
भवनों के रेखांकन
(नक्शो) की तीन मूल
प्रतियों तथा सम्बन्धित
विभागों से प्राप्त
मूल अनापत्ति पत्रों
(जिसको स्कैन करके
वेब साइट पर अपलोड
किया है) के साथ
सम्बन्धित कार्यालय
निदेशक कारखाना/
क्षेत्रीय/ सम्भागीय
कार्यालय में पंजीकृत
डाक/ स्पीड पोस्ट
द्वारा प्रेषित
करना अनिवार्य
है।
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आवेदक अन्तिम
प्रस्तुति (Final Submission)
करने के पूर्व
समस्त सूचनाओं
की जांच सुनिश्चित
कर लें। अन्तिम
प्रस्तुति के उपरान्त
किसी प्रकार का
संशोधन तत्समय
स्वीकार्य नहीं
होगा।
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फार्म-3 (a) एवं प्रश्नोत्तरी फार्म को डाउनलोड कर उसे भर कर अपलोड करें।
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सफलता पूर्वक
आवेदन करने के
उपरान्त आवेदक
को कम्प्यूटर जनित
अप्लीकेशन आई० डी० तथा आवेदक
के लिये स्वयं
द्वारा पासवर्ड
का चयन किये जाने
की सुविधा दी जायेगी।
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आवेदक इस अप्लीकेशन आई०
डी० तथा पासवर्ड
को अपने पास सुरक्षित
रखे।
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आवेदक इस अप्लीकेशन आई०
डी० तथा पासवर्ड
के द्वारा आवेदन
पत्र की अद्यतन
स्थिति की जांच
कर सकता है।
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आवेदक द्वारा
भेजे गये प्रपत्रों
के जांच करने के
उपरान्त कार्यालय-निदेशक
कारखाना/ सम्भागीय/
क्षेत्रीय कार्यालय
द्वारा रेखांकन
अनुमोदन पत्र की
स्कैन्ड प्रति
सम्बन्धित आवेदक
के स्टेटस में
अपलोड कर दी जायेगी
तथा भवनों के रेखांकन
का अनुमोदन पत्र
एवं अनुमोदन प्राप्त
रेखांकनों की मूल
प्रतियां पंजीकृत
डाक/ स्पीड पोस्ट
द्वारा आवेदक को
प्रेषित कर दी
जायेगी।
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कम्प्यूटर
द्वारा जनित रेखांकन
अनुमोदन की प्रति
सत्यापन के अधीन
है। असत्य सूचना
देने के स्थिति
में आवेदन को निरस्त
कर दिया जायेगा
तथा यथोचित दण्डात्मक
कार्यवाही की जायेगी।